यह निगम का एक सामान्य कर्तव्य होगा कि वह 1 [केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली अथवा उसके किसी एक भाग में], जिसके निमित्त उसकी स्थापना हुई है तथा किसी भी क्षेत्र मे:, स्वयं में निहित शक्तियों का प्रगतिशीलता के साथ एक दक्ष, उचित, लाभकर तथा भली प्रकार से समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रणाली के संवर्धन अथवा सुरक्षण अथवा उपलब्ध कराने हेतु प्रयोग करे
इस शर्त के साथ कि इस धारा में वर्णित कुछ भी, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष कार्यवाही द्वारा लागू होने वाले किसी भी प्रकार के कर्तव्य या दायित्व को निगम पर लागू करने के रूप में नहीं लिया जाएगा, जिसके अधीन यह कोई अन्यथा विषय नहीं होगा।