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कार्मिक नीतियाँ | उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत की आधिकारिक वेबसाइट।
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कार्मिक नीतियाँ

निगम के कुल स्टाफ़, लगभग 21010 में से प्रथम श्रेणी के 61 अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के 187 अधिकारी, 19143 तृतीय श्रेणी कर्मचारी ( जिनमें चालक व परिचालक भी शामिल हैं) ,1619 चतुर्थ श्रेणी व 13 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं | इसके अतिरिक्त 4 अंशकालिक कर्मचारी भी हैं | 

भर्ती

अधिकारी स्तर के अतिरिक्त, निगम में प्रत्यक्ष रूप से भर्ती चालक, परिचालक, एसडीसी, क्लीनर व मज़दूर, कंप्लायर एवं कनिष्ठ एकाउंटेंट स्तर पर की जाती है। आवश्यक एवं वांछनीय योग्यता समय-समय पर विज्ञापित की जाती हैं अथवा जब भर्ती प्रक्रिया खोली जाती है। विभिन्न वर्गों हेतु आरक्षण से संबंधित सरकारी नियमों को आवेदकों पर लागू किया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी रहती है। हालांकि, पिछले दशक में आरक्षित वर्गों एवं प्रशिक्षुओं की विशेष ड्राइव के अतिरिक्त कोई भर्ती नहीं की गई है। मृत कार्मिकों के आश्रितों की भर्ती पर अनुकंपा के आधार पर विचार किया जाता है।

Recruitment of dependents of deceased employees on compassionate grounds is considered.

भर्ती का विवरण

समय-समय पर भर्ती के दौरान उसका विवरण साइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा-

1. कर्मचारियों के परिवार हेतु निगम बसों पर निःशुल्क यात्रा कार्यरत कर्मचारियों को 2 मुफ्त पास एवं 3 पी.टी.ओ प्रति वर्ष (कैलेंडर वर्ष) तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 मुफ्त पास एवं 2 पी.टी.ओ. प्रति वर्ष (कैलेंडर वर्ष)
2. चिकित्सा सुविधा कर्मचारियों के निःशुल्क चेकअप, उपचार, परामर्श हेतु मुख्यालय में औषधालय सुविधा स्थित है जो विशेष चिकित्सक, नेत्र विशेषज्ञ, फिज़िशियन एवं होमियोपैथ से युक्त है।
सभी कर्मचारियों को सरकारी नियमों के अनुसार मासिक चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाता है।
गंभीर बीमारी की विशेष परिस्थितियों में अस्पताल में भर्ती होने पर देय शुल्क की प्रतिपूर्ति।
3. Group Insurance Scheme – सभी कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना के अधीन लाभांवित किया गया है। मासिक कटौती एवं कवरेज निम्नवत हैं:
    प्रति माह बीमा कटौती प्रदान किया जाने वाला कवरेज
  वर्ग I एवं वर्ग II 400 4.00 लाख
  वर्ग III एवं वर्ग IV 200 2.00 लाख
4. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम (डब्लूसीए) एवं अनुग्रहपूर्वक कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की अनुसूची IV के अनुसार दुर्घटना में शारीरिक रूप से हुई क्षति पर डब्लूसीए के अधीन कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। सभी पात्र कर्मचारियों को एक्स-ग्रेशिया का भुगतान
5. कर्मचारी कल्याण निधि कर्मचारियों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट हेतु इस निधि का प्रवधान किया गया है। सदसय्ता स्वैच्छिक है। प्रारंभिक योगदान रु.10 एवं मासिक योगदान रु.2 है। निगम द्वारा समान योगदान।
    6 अधिकारियों एवं 7 कर्मचारियों की समिति स्थिति का आकलन कर इस बात का निर्णय लेती है कि निधि में से कर्मचारियों को कितना वित्तपोषण किया जाना चाहिए।

सेवानिवृत्ति

सामान्य रूप से कोई भी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त हो जाता है एवं अपनी भविष्य निधि, जीआईएस, अवकाश का नकदीकरण, ग्रेच्युटी एवं पेंशन (यदि लागू होता है) को बैलेंस करने के लिए अधिकृत हो जाता है।

 
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