
समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का सामूहिक बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान किया जाता है। इस हेतु निगम द्वारा वार्षिक रूप से समस्त सदस्यों की सूची जीवन बीमा निगम को उपलब्ध कराई जाती है जिसका आशय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रीमियम भुगतान के समाधान तथा सेवा निवृत्ति/मृत्यु को स्थिति में देयक भुगतान हेतु किया जाता है। समस्त कार्मिकों को अपरिवर्तनीय कर्मचारी कोड पूर्व से प्रदान किये गये है जोकि उनकी तैनाती/पद/प्रास्थिति से परिवर्तनीय नहीं है तथा नियुक्ति से सेवा में रहने तक समान रहेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम को वर्ष 2008 की समाधनित सूची प्रदान की गई जिसे प्रत्येक इकाई के प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया गया कि उनकी इकाई की सूची त्रुटिरहित है तथा इसमें कोई नाम छूटा नही है। परन्तु कालान्तर में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कई कर्मचारियों के देयक समाधानित सूची में कोड अंकित न होने के आधार पर रोके गये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मार्च,2011 की समाधनित सूची जिसमें कोई नाम छूटा न हो त्रुटि न हो की अविलम्ब वाछंना है जिससे लम्बित प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। अतः उक्त अनअंतिम सूची संलग्न है जिसमें प्रत्येक इकाई/कार्मिक द्वारा स्वंय अपनी सूचना अवलंबित पुष्टि कर आवश्यक संशोधन इकाई के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)/इकाई प्रबन्धक के माध्यम से विलम्बतम 31.03.2011 तक निगम मुख्यालय को वित्त नियंत्रक के माध्यम से प्रेषित की जाय/ वित्त नियंत्रक के निर्देशानुसार उक्त परिवर्तन जीवन बीमा निगम को प्रेषित की जाने वाली 2011 की फाईल में करा दिये जायेंगे। इकाई के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,(वित्त) यह पुष्टि कर लें कि उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त दावा प्रकरणों की भी पूर्ण व त्रुटिरहित सूचना भी इस सूची में अंकित है। 31.03.2011 को भारतीय जीवन बीमा निगम को सूची प्रेषित करने उपरान्त इसमें कोई नाम जोड़ना/कोड आवंटन/सूचना परिवर्तन आदि सम्भव न होगा। छूटे हूऐ नामों/त्रुटि पूर्ण सूचना हेतु स्वंय सम्बन्धित कार्मिक एंव इकाई के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)/इकाई प्रबन्धक उत्तरादायी होगें।