निगम अपनी बसों में विभिन्न वर्गों के यात्रियों अथवा नागरिकों को किराए पर छूट एवं/अथवा मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करता है। वर्ग-वार विभिन्न नागरिकों को दी जाने वाली छूट एवं मुफ्त यात्रा की सुविधा निम्नवत है:-
बच्चे
श्रेणी |
छूट |
पांच वर्ष की आयु तक |
मुफ्त यात्रा |
पांच वर्ष से अधिक परंतु अधिकतम 12 वर्ष तक |
किराए का 50% |
यात्रा छूट
प्रतिष्ठित नागरिक
नीचे दी गई श्रेणियों के प्रतिष्ठित नागरिकों को निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति दी गई है। इनकी यात्रा का व्यय प्रशासन के संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाता है।
प्रतिष्ठित नागरिक |
अदायगी विभाग |
उत्तर प्रदेश से चयनित सांसद (लोकसभा/राज्यसभा) एवं एक सह-यात्री |
परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ |
उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पूर्व सदस्य एवं एक सह यात्री |
विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ |
Ex Members of Legislative Council of U.P. and One Co-Passenger – उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पूर्व सदस्य एवं एक सह यात्री |
विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ |
मान्यता प्राप्त पत्रकार |
सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ |
स्वतंत्रता सेनानी एवं एक सह यात्री |
स्वतंत्रता सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ |
उत्तर प्रदेश या भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत शिक्षक बेसिक/माध्यमिक |
निदेशक (शिक्षा ), बेसिक शिक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार |
लोकतंत्र रक्षक सेनानी एवं एक सह यात्री |
स्वतंत्रता सेनानी कल्याण परिषद |
नोट : उपर्युक्त श्रेणियों में संसद सदस्यों और विधानसभा/परिषद के पूर्व सदस्यों के साथ सह-यात्रियों को स्वयं किराये पर लागू कर एवं अधिभार का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, यदि मान्यता प्राप्त पत्रकार जनपद से बाहर यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें किराये पर कर एवं अधिभार का भुगतान करना होगा।
नागरिक/पुलिस/सुरक्षाकर्मी जो शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित हैं
राज्य के नागरिक, जिन्हें शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, उन्हें निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की अनुमति है।
दिव्यांगजन
किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत 40% अथवा उससे अधिक की दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर साधारण बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है| निम्नलिखित श्रेणियों में निगम की सभी बसों में यात्रा की अनुमति है:-
- जो पूरी तरह से दृष्टिहीन अथवा आंशिक रूप से दृष्टिहीन हैं (शारीरिक रूप से विकलांग सार्वजनिक अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार)
- जो मूक, बधिर अथवा दोनो हैं (शारीरिक रूप से विकलांग सार्वजनिक अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार)
- जिनका एक हाथ अथवा पैर अथवा दोनों कट गए हों।
- जिनका एक हाथ एवं एक पैर अथवा दोनो हाथ अथवा दोनो पैर निशक्त हो।
- जो मानसिक मंदित हैं (शारीरिक रूप से विकलांग सार्वजनिक अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार)।
- कुष्ठ रोग मुक्त शारीरिक दिव्यांग।
1 : यात्रा करने से पूर्व दिव्यांगजन को अपने आधार कार्ड एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र/भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी की मूल प्रति उ0प्र0रा0स0प0नि0 के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को दिखानी होगी। जिसके पश्चात वे निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं।
2 : उपर्युक्त "ए" "सी" "डी" "ई" श्रेणी के नागरिक एक सह-यात्री के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। उनकी यात्रा का व्यय दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा निगम को प्रतिपूर्ति किया जाएगा।
नई संचालित बस योजना
बस की आयु सीमा में छूट, सरल भुगतान की शर्तें एवं प्रशासनिक शुल्क में कटौती
क्र.सं. |
विषय |
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किराए की बसों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना - अंग्रेजी | साइज: 12.4KB | भाषा: अंग्रेजी |
और देखें |
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किराए की बसों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना- हिंदी | साइज: 24KB | भाषा: हिंदी |
और देखें |
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उ0प्र0 परिवहन निगम में निजी बसों को अनुबन्ध करने हेतु क्षेत्रवार मार्गो की सूची | साइज: 69.2KB | भाषा: हिंदी |
और देखें |
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किराये की बसों के लिए निविदा फ़ॉर्म | साइज: 22KB | भाषा: हिंदी |
और देखें |