अनुबंध के आधार पर निगम की बसों की उपलब्धता
- निगम किसी भी श्रेणी की बसें उपलब्ध करवाएगा जो विशेष रूप से किराये पर बुक की जा सकें , जिनकी किराया दर व सेवा श्रेणी निमन्वत है :-
ग्रामीण बसें
विवाह व अन्य सामाजिक समारोहों हेतु बसों को बुक करने की दरें
विवाह अथवा अन्य सामाजिक समारोहों हेतु बस बुक करने के लिए निम्नलिखित प्रबंध किए गए हैं:-
- बसों की बुकिंग मात्र 24 घंटे के लिए ही अनुमन्य है | यह समय बस के वास्तविक बुकिंग समय से प्रारम्भ माना जाएगा |
- अवरोध शुल्क – यदि बस को 24 घंटे के लिए बुक किया जाता है तथा ये समय बीतने के बाद भी उसे 2 घंटे से अधिक समय तक रोका जाता है तो तथा 400 किमी से कम प्रयोग किया जाता है तो रूपए 275/- प्रति घंटे के दर से साधारण बसों हेतु अवरोध शुल्क वसूला जाएगा जो कि अधिकतम 2 घंटे हेतु होगा | इसी प्रकार के अवरोध शुल्क अन्य श्रेणी की बसों के लिए भी लागू होंगे जो उनकी किराया दरों के अनुसार होंगे |
- यदि अवरोध 2 घंटे से अधिक का हुआ तो अगले 24 घंटों तक का पूरा किराया वसूला जाएगा |
- दरों का निर्धारण न्यूनतम 400 किलोमीटर प्रतिदिन तथा 60% अधिभोग के आधार पर होगा | दरों की गणना निगम के क्षेत्र द्वारा उसी श्रेणी की उसी महीने में विगत 3 वर्षों में प्रयोग की गई बसों के अधिकतम वास्तविक औसत अधिभोग में 5% की वृद्धि करके की जाएगी | गणना हेतु बस का उपयोग उसी श्रेणी की बस का पिछले 2.50 महीनों में हुआ औसत वास्तविक उपयोग होगा | यदि 24 घंटों की बुकिंग के दौरान बस का उपयोग इस किलोमीटर सीमा (2.50 महीनों का औसत उपयोग) से अधिक होता है तो अतिरिक्त किलोमीटर हेतु चालू दर से प्रभार वसूला जाएगा |
- किलोमीटर की गणना “गैरेज से गैरेज” तक के आधार पर की जाएगी |
- अनुमन्य दरों व नियमों के आधार पर गणना की गई राशि पर देय अतिरिक्त कर की वसूली की जाएगी |
- गणना की गई दरों को अगले रूपये 10/- पूर्णांक में गिना जाएगा |
- भुगतान किए जाने वाले सभी प्रभार पूर्ण रूपेण व 25% प्रतिभूति राशि (वापसी योग्य) का अग्रिम भुगतान किया जाएगा | प्रतिभूति राशि बुकिंग के पूर्ण होने तथा वाहन के लौटने पर अवमुक्त की जाएगी |
- यदि वाहन का प्रयोग अंतर्राज्यीय हुआ तो संबन्धित राज्य द्वारा निर्धारित “परमिट फीस” की वसूली उपरोक्त गणना के अतिरिक्त की जाएगी |
- उपरोक्त उद्देश्यों हेतु मात्र वे बसें जिनकी आयु 2 वर्ष से कम है, ही बुक की जा सकती हैं तथा बुकिंग तभी संभव है जब यात्रा 500 किलोमीटर अथवा उससे अधिक की हो |
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्मिक हेतु
- यह सुविधा सभी कार्मिकों को उनके सेवाकाल के दौरान केवल एक बार ही दी जाएगी |
- बसें केवल उपलब्धता के आधार पर ही दी जा सकती हैं |
- कार्मिक हेतु किराए में 50% की रियायत उपलब्ध है | शेष 50% किराया, यात्री कर व सरचार्ज कार्मिक द्वारा वहन किए जाएंगे |
- इस नीति के अंतर्गत केवल एक बस ही आवंटित की जाएगी |
- क्षेत्रीय स्तर पर केवल क्षेत्रीय प्रबन्धक ही बस को बुक करने की अनुमति देने हेतु अधिकृत है |